जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने हर्जाने के 10 हजार रुपये की व्यवस्था करने के लिए कोर्ट से समय देने की गुहार लगाई है. दरअसल, अब्दुल्ला आजम खान का डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. इसमें अब्दुल्ला आजम पक्ष पर अदालत ने 10 हजार हर्जाना लगाया था. इस हर्जाने की रकम को जमा करने के लिए अब्दुल्ला पक्ष ने अदालत से समय मांगा है. उन्होंने कहा कि रकम की व्यवस्था के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए.
इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया- अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित एक मामला माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट (रामपुर) के न्यायालय में विचाराधीन है. केस में गवाहों की गवाही हो गई है. बचाव पक्ष के द्वारा जिरह करने हेतु रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसको न्यायालय के द्वारा दिनांक 9 तारीख को निरस्त कर दिया गया. इस आधार पर कि इनका प्रार्थना पत्र केवल न्यायालय में विलंब के लिए दिया गया है और इसमें ₹10 हजार का हर्जाना भी लगाया गया था.
उसके बाद पत्रावली नियत थी. बचाव पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ₹10 हजार का इंतजाम नहीं हो पाया है. इंतजाम करने के लिए समय दिया जाए. माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए दिनांक 18 सितम्बर की तिथि तय की है.
यह पूछे जाने पर की कितना समय मांगा था? इस पर अभियोजन अधिकारी ने बताया- उनके द्वारा दो सप्ताह का समय मांगा गया था लेकिन पत्रावली अंतिम अवसर पर है, गवाही पूरी हो चुकी है, इसलिए माननीय न्यायालय ने 18 तारीख की तिथि नियत की है.
मालूम हो कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर बजो नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और दोनों का ही उपयोग किया.