Shares Gift: आपका जन्मदिन है और आपको शेयर गिफ्ट में मिल रहे हैं तो आप इसको तुरंत लपकने का मौका ना समझें. हमारी सलाह है कि आपको तोहफे में मिले शेयरों के ऊपर टैक्स देनदारी जान लेनी चाहिए जिससे आपको ये गिफ्ट महंगा ना पड़े. अगर आपको किसी अपने से शेयर गिफ्ट के तौर पर मिल रहे हैं तो जान लीजिए कि टैक्स कितना देना होगा.
तोहफे में मिले शेयरों के ऊपर टैक्स देनदारी कैसे होती है-
तोहफे में मिले शेयरों के ऊपर टैक्स देनदारी के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कानून है कि अगर आपने अपनी पत्नी, पति या नाबालिग बच्चों को तोहफे में शेयर दिए है तो इसके जरिए होने वाली इनकम को आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा. हालांकि इसके साथ एक राहत वाला नियम ये है कि अगर गिफ्ट किए गए शेयरों की मॉनिटरी वैल्यू 50,000 रुपये से कम होगी तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी या टैक्स देनदारी नहीं आएगी.
अगर आपने जो शेयर गिफ्ट किए हैं अगर उनकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 (50 हजार) रुपये से ज्यादा है तो खास तौर पर इस रकम को टैक्सेबल माना जाएगा और आपको टैक्स देना होगा.
माता-पिता, भाई-बहन जैसे करीबी शेयरों को गिफ्ट दे रहे हैं तो ये आपके लिए टैक्स फ्री होंगे. हालांकि आपकी पत्नी या पति उपहार के तौर पर शेयर दे रहे हैं तो ये शेयरों की वैल्यू के आधार पर शेयरों की देनदारी बनेगी.
आपको विरासत में शेयर मिले हैं जैसे कि वसीयत में तो आपके शेयर टैक्स फ्री होंगे और शादी या दान में टैक्स मिले हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना होगा लेकिन जब भी इन गिफ्ट वाले शेयरों को बेचा जाएगा तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना लागू होगा.
शेयरों को तोहफे में देना अच्छा ऑप्शन
आप किसी को गिफ्ट में शेयर देना चाहते हैं तो आपको हिचकना नहीं चाहिए बशर्ते आपको पता हो कि ये गिफ्ट देने वाले के ऊपर बोझ नहीं बनेगा. टैक्स देनदारी या तो नहीं होगी, या इतनी कम होगी कि आप जिस शेयर तोहफे में दे रहे हैं, उसके लिए ये वास्तव में काम आए.
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