मुजफ्फरनगर जनपद में साल 2011 में पुरकाजी क्षेत्र के गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा का किडनैप कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया.
विशेष सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोत्या की अदालत ने दर्शन और वंशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम) सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया. इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजेसी प्रदीप शर्मा ने कोर्ट में 9 गवाह पेश किए.
गैंगरेप के आरोपियों को उम्रकैद की सजा
इसके अलावा विशेष सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने कहा कि आजीवन कारावास के अलावा प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिसकी पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी. यह घटना 14 सितंबर 2011 को पुरकाजी थाने के एक गांव में हुई थी.
आरोपियों पर कोर्ट ने लगाया 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
बालियान ने बताया कि लड़की को स्कूल जाते समय रोका था और आरोपी उसे पास के गन्ने के खेतों में खींचकर ले गए थे. जहां दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. अदालत के इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतोष जाहिर किया.